ऑनलाइन यूजर : 153
फ़ॉन्ट का आकार
A
+
A
A
-
भाषा
हिंदी
English
मुख्य पृष्ठ
दस्तावेज
अधिनियम
नियम
अधिसूचनाएं
परिपत्र / आदेश
सत्र 2014-15 दिशा निर्देश
सत्र 2015-16 दिशा निर्देश
सत्र 2016-17 दिशा निर्देश
सत्र 2017-18 दिशा निर्देश
सत्र 2018-19 दिशा निर्देश
सत्र 2019-20 दिशा निर्देश
सत्र 2020-21 दिशा निर्देश
सत्र 2021-22 दिशा निर्देश
सत्र 2022-23 दिशा निर्देश
सत्र 2023-24 दिशा निर्देश
सत्र 2024-25 दिशा निर्देश
निजी स्कूल
DISE विवरण जाने
DISE डाटा में विद्यालय विवरण
विद्यालय पंजीकरण स्थिति
पूछे जाने वाले प्रश्न
अभिभावक/बालक
आरटीइ टाईम फ्रेम
आवेदन प्रपत्र
आवेदन के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट
पोर्टल पर विद्यालय विवरण
प्रवेश कक्षा के अनुसार स्कूलों की सूची
विद्यालय की सूचना
कार्यालय
आरटीइ टाईम फ्रेम
विद्यालय पंजीकरण स्थिति
संपर्क विवरण
ब्लॉक कार्यालय
जिला कार्यालय
उपनिदेशक कार्यालय
हेल्प सेंटर
निदेशालय
सहायता
हेल्प सेंटर
यूजर मैन्युअल- स्कूल
आपके सुझाव
पी.एस.पी मुख्य पृष्ठ
मुख्य पृष्ठ
निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्रता
निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्रता
निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्रता
दुर्बल वर्ग
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये या उससे कम है ।
असुविधाग्रस्त समूह
अनुसूचित जाति के बालक
अनुसूचित जन जाति के बालक
अनाथ बालक
एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
युद्ध विधवा के बालक
निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये या उससे कम है ।
ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।
मुख्य पृष्ठ
पूछे जाने वाले प्रश्न
सम्पर्क करे
स्क्रीन रीडर
आपके सुझाव
साइट मैप
11988346
11-04-2017
Best Viewed in: Firefox, Google Chrome.