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लॉटरी प्रक्रीया एवं रिपोर्टींग
  • केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया
    • इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है जो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
    • केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
    • यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
      • ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 02 मई 2017
  • प्रवेश सुनिश्चता के लिए रिपोर्टिंग
    • ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं आवश्यक दस्तावेज सहित इच्छित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करनी है । आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र भी भरकर देना है तथा विद्यालय से इसकी पावती (Receipt) भी प्राप्त करनी है। आवेदन पत्र के प्रिंट आउट पर बालक/बालिका का फोटो लगाना अनिवार्य है ।
    • विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बालक/बालिका प्रवेश का पात्र नही होगा। यदि कोई विद्यालय रिपोर्टिंग करवाने से मना करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत लिखित में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को कर सकते है। सम्बन्धित कार्यालय रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले विद्यालय के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ।
    • वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधार पर ही वरीयता से विद्यालय बालकों को प्रवेश देंगे। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो यह आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश दिशा-निर्देश सत्र 2017-18 के पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा ।
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