1. स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल
(www.rte.raj.nic.in) पर राज्य की सीमा में संचालित गैर-सरकारी विद्यालय, मदरसा, केन्द्रीय
विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एवं एटोमिक
एनर्जी सेन्ट्रल स्कूल से विद्यालय प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, स्टाफ एवं विद्यार्थी
विवरण की सूचनाऐं मांगी गयी हैं, जो विभाग के लिए आवश्यक हैं। इस विवरण में से विद्यार्थियों
का विवरण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
को भिजवाया जायेगा ।
2. राज्य में संचालित गैर-सरकारी विद्यालय, गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 एवं संषोधित नियम, 2011 के अधीन
संचालित हैं। उक्त अधिनियम एवं नियमों के अधीन संचालित विद्यालयों के लिए, शिक्षा विभाग
द्वारा विद्यालय एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित चाही गयी सूचना दिया जाना बाध्यकारी
(Mandatory) है ।
3. जिन विद्यालयों ने इस पोर्टल पर पूर्व में ही पंजीयन करवा लिया है उन्हें पुनः पंजीयन
नहीं करना है। यह विद्यालय पहले से उपलब्घ लोगिन आईडी (PSP कोड) एवं पासवर्ड से ही
लोगिन करें। पासवर्ड भूलने पर नया पासवर्ड जनरेट करने की सुविधा पोर्टल पर लोगिन पेज
पर उपलब्ध है ।
4. विद्यालयों को लोगिन करने के पश्चात् सर्वप्रथम विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाऐं भरनी
होंगी। विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं यथा विद्यालय का पता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फीस
एवं स्टाफ की सूचना भरने के पश्चात् ही बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित प्रविष्टियां की
जा सकेंगी। जिन विद्यालयों ने उक्त सूचनाऐं पूर्व में प्रविष्ट कर दी हैं, उन विद्यालयों
को पूर्व की सूचनाओं को अपडेट करना है ।
5. यदि विद्यालय की स्थिति (Location) से सम्बन्धित किसी सूचना में परिवर्तन किया जाना
है तो वांछित परिवर्तन के लिए प्राइवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सैल, शिक्षा संकुल, जयपुर
को ई-मेल (rajpsphelp@gmail.com) द्वारा पत्र प्रेषित करें। पत्र के साथ विद्यालय की
मान्यता की प्रति लगाया जाना आवश्यक है ।
6. आनलाइन भरी जाने वाली सूचनाओं में से यदि कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं तथा उसे भरा
जाना बाध्यकारी (Mandatory) नहीं है तो उस कालम को रिक्त छोड़ा जा सकता है ।
7. राज्य के गैर-सरकारी विद्यालयों में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत
निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित एवं 75 प्रतिशत सशुल्क सीट्स पर प्रवेशित विद्यार्थियों
की आनलाइन प्रविष्टि अलग-अलग माड्यूल में करनी है ।
8. जिन विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस
का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है यथा केंद्रीय विद्यालय, एटॉमिक एनर्जी
सेंट्रल स्कूल, इन विद्यालयों के 25 प्रतिशत निःशुल्क व 75 प्रतिशत सःशुल्क विद्यार्थियों
की प्रविष्टि एक ही माड्यूल्स में होगी, लेकिन निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों
की सूचना इसी माड्यूल में ‘‘हाँ‘‘ प्रविष्ट कर भरनी होंगी ।
9. शैक्षिक सत्र 2016-17 में पोर्टल पर प्रविष्ट किये गए विद्यार्थियों को क्रमोन्नत
(Promote) कर अगली कक्षा में दर्शा दिया गया है । आपके विद्यालय में यदि कोई विद्यार्थी
क्रमोन्नत नहीं हुआ है तो उचित कारण का चयन कर उसे पूर्व की कक्षा में दर्शाया जाना
है ।
10. सूचनाएँ ऑनलाइन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या के तकनिकी समाधान हेतु प्राइवेट
स्कूल पोर्टल के हेल्प सेंटर पर दूरभाष (0141-2719073) अथवा ईमेल पर (rajpsphelp@gmail.com)
पर संपर्क किया जा सकता हैं ।